गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक मानहानि केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड के चाईबासा MP–MLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित अमित शाह पर एक टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रताप कटिहार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.

राहुल गांधी बुधवार को सुबह करीब 11 मिनट पर कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए. जहां हमने राहुल गांधी की जमानत याचिका का अनुरोध किया था और कोर्ट में से मंजूरी दे दी.

क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी पर 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर एक कथित तौर पर टिप्पणी का आरोप है. जिसके बाद 9 जुलाई को बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था.

अप्रैल 2024 में इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जय जमानती वारंट जारी किया गया था. इस मामले में छूट के लिए राहुल गांधी द्वारा  सीआरपीसी की धारा 205 के किए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिलती थी लेकिन बाद में मार्च 2024 में कोर्ट ने उनकी याचिका निस्तारित कर दी.

इसके बाद चाईबासा हाई कोर्ट में 22 मई 2025 को राहुल गांधी के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया. जिसके बाद राहुल गांधी 6 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित हुए और उनको जमानत मिल गई.

 

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