जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच को लेकर डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है. जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है. कोर्ट ने सवालिाय लहजे में कहा क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल गिराना चाहते हैं. इस तरह की याचिकाएं मत डाला करिए.
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि, इस तरह की जनहित याचिकाएं डालने से पहले जिम्मेदारी से काम लें. देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं. आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करें. हम कब इस तरह के आतंकी हमले के एक्सपर्ट बन गए. हमारा काम केवल फैसला सुनाना है.
कोर्ट में कहा आओ जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं बेहतर यही होगा कि आप वापस चले जाएं.
ये जनहित याचिका जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद ने दायर की थी. उसके अलावा इस याचिकाकर्ताओं में फतेह कुमार शाहू और विक्की कुमार का भी नाम शामिल है. याचिका में यह भी मांग की गई थी केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ था. जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. हमले के बाद से देश भर के लोग गुस्से में हैं. पहलगाम में ये हमला कश्मीर पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादियों ने की थी. जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है.