हाल ही में बाबा रामदेव के शरबत को लेकर दिए गए एक बयान पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है. आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी कर रूह अफ़ज़ा की तुलना शरबत जिहाद से की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते कहा कि ऐसी टिप्पणियां अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं.
Delhi High court : हाल ही में रूह अफ़ज़ा पर शरबत जिहाद करने की टिप्पणी पर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बाबा रामदेव के बयान पर हमदर्द की ओर से याचिका डाली गई थी. जिस पर जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई करते हुए कहा कि “इस बयान से अदालत की अंतरआत्मा को झटका लगा है, इस तरह के बयान पर माफ नहीं किया जा सकता है”.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2025 की कंपनी पतंजलि की तरफ से गुलाब शरबत लांच किया गया था. इसी मौके पर उन्होंने रूह अफ़ज़ा पर हमला बोला था. इस मौके पर बोलते हुए उनका एक सोशल मीडिया उनका एक वी़डियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा पर धर्म विशेष के लिए पैसे खर्च करने का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शरबत के पैसे का इस्तेमाल करके मस्जिद और मदरसे बनवाने के लिए करती है. जिस कारण उनकी जमकर आलोचना हुई थी.
बाबा रामदेव के इस बयान के पिछले सप्ताह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए भोपाल में केस दर्ज कराया था.
हमदर्द की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए और हाईकोर्ट को बताया कि बाबा रामदेव लगातार हमदर्द के कंपनी के मालिकों के धर्म को लेकर निशाना बना रहे हैं. रोहतगी ने आगे कहा कि बाबा राम का ये बयान दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाला है.